कोरबा। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक टीचर बहू का अफेयर उसके लिए भारी पड़ गया। शादीशुदा होते हुए भी प्रेम संबंध रखने और ससुराल वालों को प्रताड़ित करने के आरोप में महिला आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए शिक्षिका को शासकीय सेवा से बर्खास्त करने की सिफारिश की है।
राज्य महिला आयोग की जनसुनवाई में यह मामला सामने आया था, जहां शिक्षिका की सास ने शिकायत की थी कि उसकी बहू का किसी अन्य व्यक्ति से अवैध संबंध है और वह घरवालों को लगातार मानसिक रूप से परेशान कर रही है।
आयोग की जांच में पुष्टि हुई कि शिक्षिका का अपने प्रेमी से तीसरा बच्चा भी है। पहले तो शिक्षिका ने डीएनए टेस्ट के लिए सहमति दी, लेकिन बाद में वह पीछे हट गई।
सुनवाई के दौरान शिक्षिका ने यह भी स्वीकार किया कि जिससे उसे तीसरा बच्चा हुआ, उसी के खिलाफ उसने पहले रेप का आरोप लगाया था, लेकिन बाद में उसे दोषमुक्त कराया।
महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने स्पष्ट किया कि शासकीय सेवा में रहते हुए किसी भी महिला या पुरुष द्वारा शादीशुदा जीवन में रहते हुए अवैध संबंध रखना अनुशासनहीनता है और उस पर कार्रवाई की जा सकती है।
आयोग ने शिक्षिका को ससुराल पक्ष से सुलह का मौका भी दिया है। वहीं पति ने उसके साथ रहने से मना करते हुए दोनों बेटियों की कस्टडी मांगी है।