
नई दिल्ली। महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए कथित यौन शोषण के मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व अध्यक्ष Brij Bhushan Sharan Singh को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को उन्हें और पूर्व सहायक सचिव विनोद तोमर को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
यह मामला 2023 में महिला पहलवानों के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर से जुड़ा था। दिल्ली पुलिस ने जांच पूरी कर करीब 1,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें IPC की धाराओं 354, 354A, 354D और 506(1) के तहत आरोप लगाए गए थे।
मामले की सुनवाई बंद कमरे में हुई। दोनों पक्षों की अंतिम दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। सोमवार को अदालत ने अपना निर्णय सुनाते हुए दोनों आरोपियों को बरी कर दिया।
फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्हें शुरुआत से न्यायपालिका पर भरोसा था। उन्होंने कहा कि यदि कोई आरोप साबित होता तो वह सबसे बड़ी सजा स्वीकार करते, लेकिन अदालत ने उन्हें सम्मानपूर्वक बरी किया।
कोर्ट से राहत मिलने के बाद जब वह अपने घर पहुंचे तो समर्थकों ने फूल बरसाकर और पटाखे फोड़कर उनका स्वागत किया।
