Chhattisgarh News:  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का निर्णय: 5वीं-8वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर रोक!

Chhattisgarh News:  बिलासपुर हाईकोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों को राहत देते हुए फैसला सुनाया है कि इस सत्र (2024-25) में राज्य सरकार 5वीं और 8वीं की केंद्रीकृत बोर्ड परीक्षा नहीं करवा सकेगी। हालांकि, सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए यह परीक्षा अनिवार्य होगी।

क्या है मामला?

छत्तीसगढ़ सरकार ने आदेश दिया था कि सभी स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं एक समान तरीके से होंगी, यानी पूरे राज्य में एक ही टाइम टेबल और पेपर होगा। लेकिन प्राइवेट स्कूलों और पालक संघ ने इसका विरोध करते हुए कोर्ट में याचिका दायर की।

कोर्ट का फैसला

हाईकोर्ट के जस्टिस बीडी गुरु की सिंगल बेंच ने सुनवाई के बाद कहा कि इस साल (2024-25) प्राइवेट स्कूलों के छात्रों के लिए केंद्रीकृत परीक्षा नहीं होगी। प्राइवेट स्कूलों का तर्क था कि वे उन किताबों से नहीं पढ़ा रहे थे, जिनसे परीक्षा होनी थी, इसलिए इस साल छूट दी जाए। कोर्ट ने उनकी मांग मान ली।

पहले की तरह होगी परीक्षा

इस फैसले के बाद प्राइवेट स्कूलों में 5वीं और 8वीं की परीक्षा पहले की तरह ही होगी। यानी, हर स्कूल अपने तरीके से परीक्षा आयोजित करेगा।

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