
रायपुर। गणेशोत्सव के दौरान शहर में बढ़ती भीड़ को देखते हुए रायपुर पुलिस ने यातायात व्यवस्था में बदलाव किया है। गणेश प्रतिमाओं के दर्शन के लिए पहुंच रहे लोगों की सुरक्षा और ट्रैफिक को सुचारू रखने के लिए मध्यम व भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है। यह व्यवस्था 27 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी।
पुलिस कमिश्नरेट के आदेश के मुताबिक, रिंग रोड-1 और रिंग रोड-2 से शहर की ओर आने वाले 19 प्रवेश मार्गों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों की आवाजाही सुबह 5 बजे से रात 2 बजे तक बंद रहेगी।
19 मार्गों पर भारी वाहनों की एंट्री बंद
गणेशोत्सव के दौरान इन रास्तों पर मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी:
- तेलीबांधा थाना के सामने चौक
- केनाल रोड प्रवेश मार्ग, रिंग रोड-1
- महावीर नगर चौक
- राजेंद्र नगर चौक
- पचपेड़ीनाका चौक
- संतोषीनगर चौक
- भाठागांव चौक
- कुशालपुर चौक
- रायपुरा चौक
- डीडी नगर प्रवेश मार्ग
- अरिहंत नगर प्रवेश मार्ग
- टाटीबंध चौक
- हीरापुर टर्निंग, रिंग रोड-2
- गोगांव तिराहा, रिंग रोड-2
- गोंदवारा तिराहा, रिंग रोड-2
- पाटीदार भवन के सामने तक भनपुरी
- विधानसभा रोड, वीआईपी तिराहा
- एक्सप्रेस-वे ब्रिज के नीचे, रिंग रोड-1 से
- कचना रेलवे क्रॉसिंग

गणेशोत्सव की भीड़ के कारण बदली व्यवस्था
शहर में विभिन्न गणेशोत्सव समितियों की ओर से प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। शाम से रात तक दर्शन और साज-सज्जा देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इससे कई इलाकों में यातायात प्रभावित होने की स्थिति बन रही है।
इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने भारी वाहनों की आवाजाही पर समयबद्ध प्रतिबंध लगाया है, ताकि लोगों को आने-जाने में परेशानी कम हो और भीड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे।
6 मार्गों पर हल्के मालवाहक वाहनों की भी रोक
गणेशोत्सव को देखते हुए तेलघानीनाका और स्टेशन क्षेत्र में हल्के मालवाहक वाहनों के लिए भी प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है। इसमें पिकअप, टाटा एस और ऑटो ट्रेलर समेत अन्य हल्के मालवाहक वाहन शामिल हैं।
पहले इन वाहनों पर शाम 5 बजे से रात 7 बजे तक प्रतिबंध था। अब 27 सितंबर तक शाम 5 बजे से रात 11 बजे तक इन मार्गों पर आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी।
इन 6 रास्तों पर लागू रहेगा प्रतिबंध
- अग्रसेन चौक से भैंसथान मार्ग होते हुए तेलघानीनाका चौक
- राठौर चौक से तेलघानीनाका चौक
- फाफाडीह चौक–स्टेशन चौक–तेलघानीनाका चौक
- चुनाभट्ठी से गुढ़ियारी अंडरब्रिज, नर्मदापारा होते हुए स्टेशन चौक निकास गेट
- कर्मा चौक रामनगर से रामनगर ब्रिज और अंडरब्रिज होते हुए तेलघानीनाका चौक
- नहरपारा संजय गांधी चौक से स्टेशन गुरुद्वारा की ओर

28 सितंबर से पुराने प्रतिबंध फिर लागू होंगे
पुलिस के अनुसार, इन इलाकों में गणेशोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं और दर्शकों की भीड़ बढ़ रही है। यातायात को नियंत्रित रखने के लिए प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई गई है।
आदेश में कहा गया है कि 28 सितंबर 2026 से संबंधित क्षेत्रों में पहले से लागू प्रतिबंधित आदेश यथावत प्रभावशील रहेंगे।
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