रायपुर में पोस्टर-बैनर लगाने के नियम बदले, एक गलती पड़ सकती है लाखों में

Mkyadu
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Raipur New Advertisement Policy: रायपुर। राजधानी रायपुर में अब बिना अनुमति पोस्टर, बैनर, फ्लैक्स और होर्डिंग लगाना आसान नहीं होगा। रायपुर नगर निगम ने अवैध विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए नई विज्ञापन नीति लागू कर दी है। इसके तहत शहरभर में प्रचार सामग्री लगाने के लिए निर्धारित स्थान तय किए गए हैं। इन जगहों के अलावा कहीं भी विज्ञापन लगाने पर भारी जुर्माने के साथ अन्य कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर अनियंत्रित तरीके से लगाए जा रहे पोस्टर और होर्डिंग शहर की सुंदरता को प्रभावित करने के साथ सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं। इसी वजह से अब हर जोन में प्रचार सामग्री के लिए अलग-अलग स्थान चिन्हित किए गए हैं और वहीं अनुमति लेकर विज्ञापन लगाए जा सकेंगे।

नई व्यवस्था में दुकानदारों को भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। दुकान पर केवल दुकान और संचालक के नाम का बोर्ड बिना अनुमति लगाया जा सकेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के प्रचार बोर्ड, बैनर या अन्य विज्ञापन को अनधिकृत माना जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

नियमों के उल्लंघन पर दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर लगाए गए अनधिकृत विज्ञापनों के लिए ₹50 हजार तक जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं बिना अनुमति होर्डिंग लगाने या उसके आकार और स्वरूप में बदलाव करने पर ₹1 लाख तक का दंड, विज्ञापन शुल्क और हटाने का खर्च भी वसूला जाएगा।

नगर निगम ने बल्क विज्ञापनों पर भी सख्ती दिखाई है। नेताओं के जन्मदिन, बधाई संदेश या अन्य आयोजनों के बड़े पैमाने पर लगाए जाने वाले विज्ञापनों पर ₹10 हजार प्रति आयोजन, जबकि हवाई विज्ञापन करने पर ₹2 लाख प्रति आयोजन का जुर्माना तय किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर पोस्टर या फ्लायर चिपकाने पर ₹5 हजार का दंड लगाया जाएगा।

निगम ने शहर के सभी 10 जोनों में बस स्टॉप, एक्सप्रेस-वे सर्विस रोड, बूढ़ातालाब, आईएसबीटी, कबीर चौक फ्लाईओवर, लाखेनगर, मढ़िया तालाब, जोरा, फुंडहर और अमलीडीह समेत कई स्थानों को पोस्टर और फ्लायर्स के लिए चिन्हित किया है। इन निर्धारित स्थानों पर भी विज्ञापन लगाने से पहले नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

राजस्व विभाग की उपायुक्त डॉ. अंजलि शर्मा ने नागरिकों और व्यापारियों से अपील की है कि केवल निगम द्वारा तय स्थानों पर ही अनुमति लेकर प्रचार सामग्री लगाएं। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जुर्माने के साथ अवैध विज्ञापन हटाने की कार्रवाई भी की जाएगी।

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