Deputy Collector Dilip Uike: डौंडी। डौंडी थाना क्षेत्र के सनसनीखेज दुष्कर्म और आर्थिक शोषण मामले में आरोपी बीजापुर के डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके को बड़ी राहत नहीं मिल पाई है। जिला अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है।
पीड़िता की गवाही और सबूत
मामले में पीड़िता, जो कि सीएएफ की महिला आरक्षक है, ने न्यायालय में खड़े होकर अपने साथ हुए वर्षों के अत्याचार की पूरी कहानी सुनाई।
महिला ने आरोप लगाया कि:
आरोपी ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया।
तीन बार जबरन गर्भपात कराया।
आर्थिक शोषण भी किया।
पीड़िता ने बैंक स्टेटमेंट को सबूत के रूप में अदालत में पेश किया, जिसे कोर्ट ने अहम माना।
आरोपी के वकील की दलील
आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि महिला झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया और कहा कि पीड़िता की गवाही और दस्तावेजी साक्ष्य आरोपों की गंभीरता साबित करते हैं।
पुलिस की कार्रवाई
थाना प्रभारी उमा ठाकुर के अनुसार, मामले में बीएनएस की धारा 69 के तहत अपराध दर्ज है। आरोपी दिलीप उइके फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम लगातार दबिश दे रही है। पुलिस का दावा है कि आरोपी जल्द ही पकड़ा जाएगा।
