

नई दिल्ली। कॉमेडियन समय रैना को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने उन पर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट का कहना है कि समय रैना ने सुनवाई के दौरान दिए गए आश्वासन का पालन नहीं किया और अदालत के सामने गलत जानकारी रखी।
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जुर्माने की राशि दो सप्ताह के भीतर जमा की जाए। अगर तय समय में भुगतान नहीं हुआ, तो उनके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला समय रैना के शो ‘इंडियाज गॉट लैटेंट’ से जुड़े विवाद से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि समय रैना ने क्योर SMA फाउंडेशन और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों से संपर्क करने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं किया।
कोर्ट में क्या कहा गया?
वरिष्ठ अधिवक्ता अपराजिता सिंह ने अदालत को बताया कि समय रैना लगातार शो कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्होंने फाउंडेशन से संपर्क नहीं किया। वहीं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी कहा कि कॉमेडियन ने हाल ही में अदालत की कार्यवाही का परोक्ष रूप से मजाक उड़ाने की कोशिश की।
समय रैना के वकील ने कोर्ट से कहा कि फाउंडेशन से संपर्क न करना जानबूझकर नहीं था और वह अपने मुवक्किल को अदालत के आदेशों का पालन करने के लिए कहेंगे।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी
जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कुछ लोग यह समझते हैं कि विदेश में रहकर वे भारतीय कानून से बच सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अदालत ने साफ किया कि कोर्ट के आदेशों की अनदेखी किसी भी हाल में स्वीकार नहीं की जाएगी।




