रायपुर/बेमेतरा। बेमेतरा जिले के नवागढ़ ब्लॉक के एक गांव में नाबालिग लड़की की शादी की तैयारी चल रही थी। बारात रायपुर से आने वाली थी, लेकिन ऐन मौके पर प्रशासन ने पहुंचकर शादी रुकवा दी।
चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर सूचना मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम मौके पर पहुंची। टीम का नेतृत्व परियोजना समन्वयक राजेन्द्र चंद्रवंशी ने किया।
जांच में पता चला कि साहू परिवार की 16 वर्षीय बेटी की शादी रायपुर के एक युवक से होने जा रही थी। टीम ने परिजनों को बाल विवाह निषेध कानून 2006 के तहत समझाइश दी कि 18 साल से कम उम्र की लड़की की शादी करना अपराध है।
परिवार ने समझाइश के बाद लड़की की शादी को उसकी वैधानिक उम्र पूरी होने तक टालने की सहमति दे दी।
प्रशासन की अपील:
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं भी बाल विवाह की जानकारी मिले तो तुरंत चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या मोबाइल नंबर +91-8319141116, +91-8269844404 पर जानकारी दें।
इसके अलावा, पंचायत सचिव, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, कोटवार, सरपंच को बाल विवाह रोकथाम अधिकारी नियुक्त किया गया है। वे अपने-अपने क्षेत्रों में निगरानी रख रहे हैं।
प्रशासन ने सभी सेवा प्रदाताओं जैसे – पंडित, हलवाई, टेंट हाउस, फोटोग्राफर, डीजे आदि से भी अपील की है कि शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन की उम्र की जांच करें। अगर कोई नाबालिग है, तो किसी भी प्रकार की सेवा न दें।