रायपुर। गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) और महात्मा गांधी निर्वाण दिवस (30 जनवरी) के अवसर पर रायपुर शहर में मांस-मटन की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। महापौर के निर्देश पर नगर निगम ने आदेश जारी करते हुए इन दोनों दिनों में नगर निगम क्षेत्र की सभी मांस-मटन दुकानों और बूचड़खानों को बंद रखने को कहा है।
शासन के निर्देशों के तहत आदेश
नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार, यह आदेश छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के निर्देशों के पालन में जारी किया गया है। दोनों पावन अवसरों पर शहर में किसी भी प्रकार का मांस-मटन बेचना प्रतिबंधित रहेगा।
होटल और ढाबों पर भी रहेगी नजर
नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि प्रतिबंध के प्रभावी पालन के लिए सभी जोन के स्वास्थ्य अधिकारी और स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार निगरानी करेंगे। मांस-मटन की दुकानों के साथ-साथ होटल और ढाबों पर भी विशेष नजर रखी जाएगी।
उल्लंघन पर होगी सख्त कार्रवाई
महापौर के निर्देशानुसार, यदि कोई दुकानदार या होटल संचालक प्रतिबंध के बावजूद मांस-मटन की बिक्री करते पाया गया, तो सामग्री जब्त कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम ने सभी होटल संचालकों और दुकानदारों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों पर आदेश का पूरी तरह पालन करें, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और सार्वजनिक भावनाओं का सम्मान हो सके।
