
मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह जैन को उनके अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र से जुड़े विवाद में राहत मिली है। उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने मामले की जांच पूरी करने के बाद उनके गोंड ST जाति दावे को सही ठहराया है।
नम्रता सिंह के जाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत मिलने के बाद मामला समिति के सामने पहुंचा था। शिकायत में उनके जाति दावे से जुड़े दस्तावेजों और पारिवारिक पृष्ठभूमि समेत दूसरे रिकॉर्ड की जांच की मांग की गई थी।
इसके बाद समिति ने मामले से जुड़े दस्तावेज और सरकारी रिकॉर्ड खंगाले। सुनवाई के दौरान संबंधित पक्षों को अपना पक्ष रखने और जरूरी कागजात पेश करने का अवसर भी दिया गया।
19 अगस्त को समिति ने अपना आदेश जारी किया। इसमें उपलब्ध रिकॉर्ड और दस्तावेजों के आधार पर नम्रता सिंह के गोंड अनुसूचित जनजाति के दावे को स्वीकार कर लिया गया।
समिति के इस फैसले के साथ ही नम्रता सिंह के ST प्रमाण पत्र को लेकर लंबे समय से चल रही जांच का निष्कर्ष सामने आ गया है।
