राजस्थान हाई कोर्ट ने जोधपुर में नाबालिग बच्ची के रेप मामले में दोषी ठहराए गए आध्यात्मिक गुरु आसाराम को अंतरिम जमानत दी है। यह जमानत मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक के लिए कड़ी शर्तों के साथ दी गई है।
जमानत की शर्तें
सुरक्षा व्यवस्था:
आसाराम के साथ 24 घंटे 3 सुरक्षाकर्मी रहेंगे।
इन सुरक्षाकर्मियों का खर्च खुद आसाराम को उठाना होगा।
अनुयायियों और गवाहों से दूरी:
जमानत की अवधि के दौरान आसाराम किसी भी अनुयायी से नहीं मिल सकते।
उन्हें मामले से जुड़े सबूतों और गवाहों से दूर रहना होगा।
इलाज के लिए राहत
जमानत की अवधि में आसाराम 31 मार्च तक अपना इलाज करा सकते हैं। बता दें कि वह दिल के मरीज हैं और स्वास्थ्य कारणों से यह राहत मिली है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
इससे पहले, 7 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सूरत के आश्रम में महिला अनुयायी से रेप के मामले में आसाराम को 31 मार्च तक जमानत दी थी। जोधपुर मामले में राहत न मिलने पर आसाराम ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
क्या है जोधपुर मामला?
2013 में, जोधपुर के आश्रम में एक नाबालिग बच्ची के रेप की शिकायत के बाद पुलिस ने आसाराम को इंदौर से गिरफ्तार किया था।
करीब 5 साल तक चली सुनवाई के बाद, 25 अप्रैल 2018 को अदालत ने उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।
अब 12 साल बाद, इस मामले में आसाराम को अंतरिम जमानत मिली है।