दुर्ग। किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी रिश्तेदार को कोर्ट ने सख्त सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीएससी-4) अनिष दुबे ने आरोपी जीतू पटेल उर्फ जितेंद्र को दोषी ठहराते हुए 20 साल सश्रम कारावास और 1,000 रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
इस मामले में विशेष लोक अभियोजक रूपवर्षा दिल्लीवार ने पैरवी की। उन्होंने बताया कि 31 जुलाई 2024 को पीड़िता की मां ने सुपेला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया कि वह झाड़ू-पोछा का काम करती है। उस दिन दोपहर में जब वह घर लौटी, तो बड़ी बेटी रोते हुए आई और बताया कि रिश्तेदार ने उसके साथ अनाचार किया है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मामला दर्ज किया था। कोर्ट ने सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई।
