दुर्ग। फर्जी केस में फंसाकर गिरफ्तारी की धमकी देने के मामले में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (CAF) के एक आरक्षक को निलंबित कर दिया गया है। आरक्षक हरेराम यादव पर आरोप है कि उन्होंने शिकायतकर्ता को झूठे केस में फंसाने की धमकी दी थी। विभाग ने इस गंभीर लापरवाही को देखते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है।
क्या है पूरा मामला?
बुधारू राम यादव, निवासी सुभाष चौक, सुपेला, ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर थाना सुपेला में शिकायत दर्ज कराई थी। जांच के दौरान आरक्षक हरेराम यादव (क्रमांक 815, 13वीं वाहिनी, CAF) ने शिकायत से संबंधित पक्ष को फर्जी केस में फंसाने और गिरफ्तार कराने की धमकी दी। यह आचरण ड्यूटी के नियमों के खिलाफ पाया गया।
तत्काल निलंबन और वापसी आदेश
जांच के बाद आरक्षक हरेराम यादव को निलंबित कर 13वीं वाहिनी मुख्यालय, छसबल कोरबा में वापस भेज दिया गया है। निलंबन आदेश में यह भी उल्लेख है कि उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा।