सक्ती। सक्ती रियासत के दत्तक उत्तराधिकारी और भाजपा नेता धर्मेंद्र सिंह को दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने 12 साल सश्रम कैद की सजा सुनाई है। वह जिला पंचायत सदस्य भी हैं। कोर्ट ने IPC की धारा 376 के तहत 7 साल और धारा 450 के तहत 5 साल की सजा सुनाई है, जो एक साथ चलेगी। इसके अलावा आरोपी पर 15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
धर्मेंद्र सिंह पर आरोप था कि उन्होंने 2022 में राजपरिवार की ही एक महिला के साथ जबरन घर में घुसकर दुष्कर्म किया। घटना के बाद वह फरार हो गया था। पीड़िता की शिकायत के बाद मामला दर्ज हुआ और फास्ट-ट्रैक कोर्ट में सुनवाई चली, जो करीब 3 साल तक चली।
कौन हैं धर्मेंद्र सिंह?
धर्मेंद्र सिंह, सक्ती रियासत के दिवंगत राजा सुरेंद्र बहादुर सिंह के दत्तक पुत्र हैं। वह राजपरिवार के पूर्व बावर्ची के बेटे हैं, जिन्हें गोद लेकर 2021 में सक्ती रियासत का 5वां राजा घोषित किया गया था। उनका राज्याभिषेक 19 अक्टूबर 2021 को हुआ था। लेकिन उन्हें राजा बनाए जाने के बाद राजपरिवार में विवाद शुरू हो गया। राजा सुरेंद्र की पत्नी रानी गीता ने धर्मेंद्र को पुत्र मानने से इंकार कर दिया था।