

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। अब भारतीय सशस्त्र बलों में चार साल की सेवा पूरी करने के बाद सेवामुक्त होने वाले अग्निवीरों को राज्य सरकार की कुछ भर्तियों में 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
कैबिनेट ने ‘छत्तीसगढ़ अग्निवीर सैनिक आरक्षण नियम-2026’ को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, जेल प्रहरी और वनरक्षक की सीधी भर्ती में अग्निवीरों को 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
यह आरक्षण केवल उन अग्निवीरों को मिलेगा, जिन्होंने भारतीय सशस्त्र बलों में चार वर्ष की सेवा पूरी की हो और वैध सेवा प्रमाण पत्र के साथ सेवामुक्त हुए हों। सरकार का मानना है कि इससे अग्निवीरों को रोजगार के बेहतर अवसर मिलेंगे और उनके अनुशासन व अनुभव का लाभ राज्य के पुलिस, जेल और वन विभाग को भी मिलेगा।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने 26 जुलाई 2024 को विधानसभा में अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की थी। अब इस घोषणा को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।
किसानों के लिए भी बड़ा फैसला
कैबिनेट बैठक में खरीफ और रबी सीजन के दौरान किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाने का भी निर्णय लिया गया। यह समिति खाद की आपूर्ति, वितरण और प्रबंधन की निगरानी करेगी, ताकि किसानों को उर्वरक की कमी का सामना न करना पड़े।
समिति की अध्यक्षता उपमुख्यमंत्री करेंगे। इसमें कृषि, सहकारिता और वित्त मंत्री सदस्य होंगे, जबकि कृषि उत्पादन आयुक्त संयोजक की भूमिका निभाएंगे। जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों और संबंधित विभागों के अधिकारियों को भी बैठक में बुलाया जा सकेगा।






