नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को चीन द्वारा भारतीय जमीन हड़पने के दावे पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार मिली है। कोर्ट ने सोमवार को साफ शब्दों में कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो बिना सबूत इस तरह के बयान नहीं देंगे।
क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?
जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की पीठ ने पूछा – “आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली है? क्या आपके पास कोई सबूत है? क्या आप वहां थे?”
कोर्ट ने कहा – “आप जो भी कहना चाहते हैं, वह संसद में कहिए, सोशल मीडिया या प्रेस में इस तरह बयान देना ठीक नहीं।”
कोर्ट ने आपराधिक कार्यवाही पर लगाई रोक
राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दर्ज मानहानि केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद राहुल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने आपराधिक मानहानि कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है और यूपी सरकार व शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है।
राहुल गांधी का क्या था बयान?
16 दिसंबर 2022 को भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राजस्थान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल ने कहा था:
“लोग सचिन पायलट और अशोक गहलोत पर सवाल करते हैं, लेकिन यह कोई नहीं पूछता कि चीन ने 2,000 किमी जमीन कब्जा कर ली, 20 सैनिक मारे और अरुणाचल में सैनिकों को पीटा गया।”
इसी बयान के खिलाफ लखनऊ में BRO के पूर्व DG उदय शंकर श्रीवास्तव ने शिकायत दर्ज कराई थी।
