श्रमिकों की आर्थिक स्थिति में सुधार और उनकी सहायता के उद्देश्य से विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल ने राज्य के सभी श्रमिकों के लिए एक नई योजना का शुभारंभ किया है।
जिसे “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना” (Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana) कहा जाता है। इस योजना के द्वारा सरकार की ओर से निर्माण कार्य में लगे सभी मजदूरों को ₹1,500 रुपए की मासिक पेंशन प्राप्त होगी।
इस पेंशन योजना से मेहनती श्रमिकों को आर्थिक मदद मिलेगी।जिससे वे अपने जीवन की गुणवत्ता में थोड़ी सुधार ला पाएंगे।
Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023 के लिए आवेदन कैसे करना है ये जानने के लिए लेख पूरी पढ़ें।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना विवरण (Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana details)
श्रमिक पेंशन सहायता योजना शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन सभी निर्माण श्रमिकों को मासिक पेंशन उपलब्ध करवाना है, जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो गई हो।
चूँकि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोग शारीरिक रूप से थोड़े काम करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं,इसी के चलते उन्हें अपना और अपने परिवार का भरण-पोषण करने में परेशानियों का समाना करना पड़ता है, इन्हीं बाधाओं को कम करने, छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से बुजुर्ग निर्माण मजदूरों को ₹1,500 की मासिक पेंशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लाभ एवं इसकी प्रमुख विशेषताएं( Benefits of Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana and its main features)
छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल द्वारा इस योजना की शुरुआत हुई।
इस योजना के जरिए बुजुर्ग निर्माण श्रमिकों को ₹1,500 की मासिक पेंशन सहायता राशि प्रदान की जायेगी।
योजना की पेंशन राशि सीधे तौरपर जो भी लाभार्थी होंगे उनके बैंक खाते में पहुंच जाएगी।
इस वित्तीय सहायता से, श्रमिकों को थोड़ी आर्थिक मदद मिल पाएगी।
छत्तीसगढ़ सरकार इस योजना के माध्यम से पूरे राज्य के अधिक से अधिक निर्माण मजदूरों को लाभ पहुंचाना चाहती है।
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लिए क्या है पात्रता मानदंड(What is the eligibility criteria for Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023?)
इक्षुक आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी हो।
छत्तीसगढ़ भवन व अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत 10 वर्ष तक का पंजीकृत निर्माण श्रमिक ही इसमें आवेदन के पात्र होगा।
आवेदक 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु का होना चाहिए।
साथ ही उसका बैंक खाता उनके आधार कार्ड से लिंक जरूर होना चाहिए।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना के लिए कौन कौन से मूल दस्तावेज की आवश्यकता होगी?(Which original documents will be required for Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana?)
•आधार कार्ड •आय प्रमाण पत्र
•जाति प्रमाण पत्र •आवास प्रमाण पत्र
•श्रमिक कार्ड। • आयु प्रमाण पत्र
मोबाइल नंबर •पासपोर्ट साइज फोटो
•बैंक पासबुक
पात्रता मानदंडों को पूरा करके और आवश्यक दस्तावेज प्रदान करके, पात्र निर्माण श्रमिक मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपनी आजीविका में सुधार कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना हेतु आवेदन कैसे करें (How to apply for Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana 2023?)
>सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग की ऑफिशियल साइट पर जाएं।
>अब होमपेज में मुख्य मेनू में संसाधन के विकल्प में योजनाओं का विकल्प भी दिख जायेगा।उसपर क्लिक करें
>अब स्क्रीन में नया पेज खुलेगा जिसमे योजनाओं लिस्ट नजर आएगी।
>अब पहले आपको मंडल का नाम चुने के विकल्प पर भवन एवं संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल पर क्लिक करना है।
>स्क्रीन पर कई सारी योजनाओं की लिस्ट दिखेगी जिसमे से “मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन सहायता योजना” के सामने “आवेदन करें” पर क्लिक कीजिए।
> अब आपके सामने Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Sahayata Yojana Application form खुल कर आ जायेगा। आप फॉर्म में सभी आवश्यक जानकारी भरें।
>सभी डॉक्युमेंट्स भी अपलोड कर दें।
>जानकारी अच्छे से भरने के बाद submit पर क्लिक करें।
इस तरह आप बिना कोई परेशानी के Mukhyamantri Nirman Shramik Pension Yojana Online Apply/Registration करा सकते है।