कोलकाता: आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या के मामले में सियालदह कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। आरोपी संजय रॉय को दोषी ठहराया गया है। इस गंभीर अपराध पर सजा का ऐलान 20 जनवरी को किया जाएगा।
CBI की मांग: मौत की सजा
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने कोर्ट से आरोपी संजय रॉय के लिए मौत की सजा की मांग की थी। सुनवाई के दौरान संजय रॉय को भारी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया।
162 दिन में आया कोर्ट का फैसला
यह मामला 9 अगस्त, 2024 को तब सामने आया था जब आरजी कर मेडिकल कॉलेज की तीसरी मंजिल के सेमिनार हॉल में एक महिला डॉक्टर का शव मिला।
कोलकाता पुलिस ने इस मामले में 10 अगस्त को संजय रॉय को गिरफ्तार किया।
बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर जांच CBI को सौंप दी गई।
CBI ने 7 अक्टूबर, 2024 को चार्जशीट दायर की और 9 जनवरी, 2025 को सुनवाई पूरी हो गई। 162 दिन में कोर्ट ने फैसला सुनाया।
मामले की प्रमुख घटनाएं
मृतक डॉक्टर के शरीर पर कई चोटों के निशान थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि बलात्कार और हत्या का यह मामला बेहद क्रूर था।
इस घटना ने पूरे राज्य में आक्रोश फैला दिया था।
राज्य सरकार के खिलाफ मेडिकल छात्रों और डॉक्टरों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया।
पूर्व प्रधानाचार्य को जमानत
पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य संदीप घोष को भी इस मामले में गिरफ्तार किया था।
उन पर साक्ष्य मिटाने और भ्रष्टाचार के आरोप थे। हालांकि, CBI चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, और उन्हें 13 दिसंबर, 2024 को जमानत मिल गई।
पीड़िता के परिवार की मांग
पीड़िता की मां ने CBI जांच को अधूरी बताया। उनका कहना है कि संजय रॉय दोषी है, लेकिन अन्य अपराधियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा, “मैंने अस्पताल में अन्य संदिग्धों को खुलेआम घूमते देखा है। उन्हें भी सजा मिलनी चाहिए।”