सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आधी रात से भी अधिक समय तक 15 घंटे की पूछताछ करने को अमानवीय और चौंकाने वाला करार दिया है। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के इस रवैये पर गंभीर चिंता व्यक्त की और जांच प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया।
क्या है मामला?
हरियाणा के पूर्व कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पंवार को ईडी ने अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुलाई 2023 में गिरफ्तार किया था। उनसे सुबह से लेकर रात 1:40 बजे तक लगातार पूछताछ की गई थी। हालांकि, सितंबर 2023 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने उनकी गिरफ्तारी को रद्द कर दिया।
ईडी ने उच्च न्यायालय के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। ईडी के वकील जोहेब हुसैन ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान ब्रेक दिया गया था और एजेंसी ने प्रक्रिया में सुधार के प्रयास किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी
जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने ईडी की दलील को खारिज करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति से इतने लंबे समय तक पूछताछ करना न केवल अमानवीय है बल्कि यह व्यक्ति को बयान देने के लिए मजबूर करने जैसा है। कोर्ट ने कहा कि यह एजेंसी के अहंकारी रवैये को दर्शाता है।
उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन
सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय द्वारा सुरेंद्र पंवार की गिरफ्तारी रद्द करने के फैसले को सही ठहराया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियां केवल गिरफ्तारी और पूछताछ प्रक्रिया के तरीके पर थीं, न कि मामले की कानूनी योग्यता पर।