पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है। उन पर आय से अधिक संपत्ति और अवैध उगाही के गंभीर आरोप लगे थे। हालांकि, हाल ही में स्पेशल कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में दायर याचिका वापस लेने का निर्णय लिया।
क्या है मामला?
सौम्या चौरसिया के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) और इकोनॉमिक ऑफेंसेज विंग (EOW) ने आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। इस मामले में चौरसिया ने पहले स्पेशल कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, और अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। इसके बाद, चौरसिया ने हाईकोर्ट में राहत की अपील की थी, लेकिन अब स्पेशल कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है।
540 करोड़ रुपये का घोटाला
सौम्या चौरसिया पर आरोप है कि उन्होंने कोयला घोटाले और अवैध वसूली गिरोह के सरगना सूर्यकांत तिवारी के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर वित्तीय घोटाले को अंजाम दिया। प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अनुसार, इस घोटाले की शुरुआती अनुमानित राशि लगभग 540 करोड़ रुपये है। ईडी ने इस मामले में कई अभियुक्तों की संपत्तियां भी जब्त की हैं।