रायपुर : रायपुर में गणेश उत्सव को लेकर एसडीएम देवेंद्र पटेल और एडिशनल एसपी लखन पटले ने बुधवार को डीजे संचालकों के साथ एक बैठक की। इसमें बताया गया कि आवासीय क्षेत्रों में 55 डेसिबल से अधिक साउंड में डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर डीजे के साउंड सिस्टम और वाहन को जब्त किया जाएगा और संचालक पर कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि गाड़ी का स्वरूप बदलकर डीजे नहीं लगाया जा सकता, और बड़ी गाड़ियों में डीजे लगाने पर भी एक्शन लिया जाएगा।
शहर के अलग-अलग डीजे के साउंड मीटर की जांच के लिए जिला प्रशासन की टीम सक्रिय रहेगी। एडिशनल एसपी ने यह सुनिश्चित करने की बात कही कि आवासीय इलाकों में डीजे की आवाज से किसी को परेशानी न हो। अगर कोई शिकायत आती है, तो संबंधित संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बैठक में डीजे संचालकों को सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन्स का पालन करने का निर्देश दिया गया, और रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर पाबंदी लगाने की बात कही गई। अगर रात में किसी ने डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग किया, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
गणेश उत्सव की समितियों के लिए, जिला प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि आयोजन के दौरान एनजीटी के निर्देशों का पालन करें। मूर्ति विसर्जन और पॉलिथीन के उपयोग को लेकर विशेष नियम बताए गए हैं। सभी पंडालों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे और वालंटियर्स का होना अनिवार्य किया गया है। गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन केवल निर्धारित स्थानों पर करना होगा, और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का ही उपयोग किया जाएगा। पॉलिथीन का उपयोग पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी प्रकार की गंदगी या प्रदूषण फैलाने पर समितियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।