रायगढ़। लैलूंगा थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। खाना नहीं बनाने की बात पर पति ने पत्नी की पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मामले में अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश अभिषेक शर्मा ने आरोपी पति पुलुराम कुम्हार (65 वर्ष) को आजीवन कारावास और 1 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
मामला कैसे हुआ?
अभियोजन के अनुसार, घटना 16 अक्टूबर 2023 की रात की है। रूपडेगा निवासी पुलुराम कुम्हार और उसकी पत्नी सुकरी बाई के बीच खाना नहीं बनाने को लेकर विवाद हुआ। गुस्से में पुलुराम ने पत्नी को हाथ-मुक्कों से पीटना शुरू कर दिया। गंभीर चोट लगने से सुकरी बाई की मौत हो गई।
अगले दिन सुबह महिला का भाई घर पहुंचा तो बहन खाट पर मृत अवस्था में मिली। उसके चेहरे और गले पर चोट के निशान थे। मोहल्लेवालों से पूछताछ में पता चला कि रात को पति-पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था।
कोर्ट का फैसला
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर न्यायालय ने उसे धारा 302 के तहत हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
