भिलाई। छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग ने महिला प्रधान आरक्षक मोनिका सोनी (उर्फ मोनिका गुप्ता) को नौकरी से बर्खास्त कर दिया है। विभागीय जांच में यह साबित हुआ कि उन्होंने नौकरी लगवाने के नाम पर अवैध रूप से रकम लेकर पद का दुरुपयोग किया।
एसएसपी विजय अग्रवाल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। आरोप था कि मोनिका ने अभय कुमार की बेटी प्रीति पटेल साहू से पुलिस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर पैसे लिए और पुलिस नियमावली व सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया।
28 अक्टूबर 2024 से चल रही थी जांच
शिकायत मिलने पर 28 अक्टूबर 2024 को विभागीय जांच शुरू हुई। इस दौरान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारियों के निर्देश पर साक्ष्य और गवाहों के बयान दर्ज किए गए।
आरोप साबित, जवाब नहीं दिया
जांच अधिकारी की रिपोर्ट में आरोप सही पाए गए। मोनिका को 19 जुलाई 2025 को आरोपपत्र की प्रति दी गई, लेकिन उन्होंने समय पर जवाब नहीं दिया। इसके बाद 28 जुलाई 2025 को अंतिम नोटिस भेजा गया, जिसका भी कोई जवाब नहीं आया।
