
रायपुर। छत्तीसगढ़ कांस्टेबल भर्ती के उन अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है, जो वेटिंग लिस्ट में होने के बावजूद नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद अब 400 से अधिक पात्र उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो गया है।
राज्य सरकार ने भर्ती से जुड़े पहले के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी। कोर्ट ने सुनवाई के बाद सरकार की SLP खारिज कर दी। इसके साथ ही अभ्यर्थियों की नियुक्ति में आ रही कानूनी रुकावट खत्म हो गई।
तीन महीने में ज्वाइनिंग पूरी करने का आदेश
मामले की सुनवाई जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस संजीव सचदेवा की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने संबंधित पात्र अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तीन महीने के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए हैं।
इस आदेश के बाद अब संबंधित विभाग को नियुक्ति की आगे की कार्रवाई तय समय के अंदर पूरी करनी होगी।
भर्ती पूरी, लेकिन अटकी थी नियुक्ति
कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई थी। मामला न्यायिक प्रक्रिया में होने के कारण उनकी नियुक्ति रुकी हुई थी।
अब सुप्रीम कोर्ट से सरकार की SLP खारिज होने के बाद इन अभ्यर्थियों को राहत मिली है। 400 से ज्यादा उम्मीदवारों की नियुक्ति की उम्मीद फिर मजबूत हो गई है।
