
Anwar Dhebar Supreme Court Bail: रायपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी अनवर ढेबर को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिल गई है। अदालत ने उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए स्पष्ट किया कि जमानत की अवधि के दौरान वे छत्तीसगढ़ में नहीं रह सकेंगे। उन्हें कोर्ट की तय सभी शर्तों का पालन करना होगा।
अनवर ढेबर पर शराब कारोबार में कथित वित्तीय अनियमितताओं और अवैध लेनदेन में शामिल होने का आरोप है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कर रहा है। एजेंसी का दावा है कि वर्ष 2019 से 2023 के बीच कथित सिंडिकेट के माध्यम से शराब नीति का दुरुपयोग कर अवैध कमाई की गई।
ईडी की जांच में पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा समेत कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। एजेंसी पहले ही अनवर ढेबर से जुड़ी कई संपत्तियां जब्त कर चुकी है और मामले में अभियोजन शिकायत भी अदालत में दाखिल कर चुकी है। फिलहाल मामले की जांच जारी है, जबकि अंतरिम जमानत के बाद भी अनवर ढेबर को कोर्ट की सभी शर्तों का पालन करना होगा।
