Bengaluru woman engineer murder: बेंगलुरु। कर्नाटक के बेंगलुरु से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने पर 34 वर्षीय महिला इंजीनियर की हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस सनसनीखेज वारदात में महिला के 18 वर्षीय पड़ोसी किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
3 जनवरी को घर में लगी आग से हुआ था खुलासा
यह मामला 3 जनवरी का है, जब बेंगलुरु के राममूर्ति नगर स्थित सुब्रमण्य लेआउट में एक घर में रात करीब 10:30 बजे आग लगने की सूचना मिली।
दमकल कर्मियों ने आग बुझाई तो कमरे के अंदर महिला इंजीनियर शर्मिला डीके (34) का जला हुआ शव बिस्तर पर मिला।
शुरुआत में पुलिस ने इसे शॉर्ट सर्किट से हुआ हादसा माना, क्योंकि शर्मिला किराए के मकान में अपनी फ्लैटमेट के साथ रहती थी।
फ्लैटमेट की शिकायत से बदली जांच की दिशा
महिला की फ्लैटमेट ने घटना को संदिग्ध बताते हुए एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की गहराई से जांच शुरू की।
फॉरेंसिक जांच के दौरान पुलिस को महिला का मोबाइल फोन नहीं मिला, जिससे शक और गहरा गया।
तकनीकी जांच में पता चला कि महिला का मोबाइल एक किशोर इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद पुलिस ने पड़ोस में रहने वाले किशोर कुरई को हिरासत में लिया।
आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी
गिरफ्तार आरोपी की पहचान कर्नल कुरई (18) के रूप में हुई है, जो कोडगु जिले के विराजपेट कस्बे का रहने वाला है और अपनी मां के साथ बेंगलुरु में रहता था।
कड़ाई से पूछताछ के दौरान आरोपी ने महिला की हत्या करने की बात कबूल कर ली।
एकतरफा प्यार बना हत्या की वजह
पुलिस के मुताबिक, आरोपी महिला से एकतरफा प्यार करता था। उसे पता था कि महिला की दोस्त 14 नवंबर से असम गई हुई है और वह घर में अकेली है।
इसका फायदा उठाकर आरोपी 3 जनवरी की रात करीब 9 बजे खिड़की के रास्ते फ्लैट में घुसा और महिला से शारीरिक संबंध बनाने की मांग की।
महिला के मना करने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया, जिससे वह बेहोश हो गई।
सबूत मिटाने के लिए लगाई आग
महिला के बेहोश होने पर आरोपी डर गया। घटना को हादसे का रूप देने के लिए उसने कपड़ों और अन्य सामान में आग लगा दी और महिला का मोबाइल फोन लेकर मौके से फरार हो गया।
इन धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने आरोपी किशोर के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है—
धारा 103(1) – हत्या
धारा 64(2) – बलात्कार
धारा 66 – मृत्यु का कारण बनना
धारा 238 – सबूत नष्ट करना
आरोपी को 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और मामले की आगे जांच जारी है।
बेंगलुरु में बढ़ते अपराधों पर सवाल
इस घटना ने एक बार फिर महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस का कहना है कि मामले में चार्जशीट जल्द दाखिल की जाएगी।
