बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के चर्चित शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रहीं सौम्या चौरसिया को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।
मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की एकल पीठ में हुई थी। पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब जारी आदेश में कोर्ट ने सौम्या चौरसिया को जमानत देने का फैसला सुनाया।
गौरतलब है कि इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और एसीबी/ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की थी। इन एजेंसियों की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सौम्या चौरसिया ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अदालत ने सभी तथ्यों और दलीलों पर विचार करने के बाद उन्हें राहत प्रदान की।
शराब घोटाला मामले में गिरफ्तारी के बाद से वह लंबे समय से न्यायिक हिरासत में थीं। हाईकोर्ट के इस फैसले को उनके लिए बड़ी कानूनी राहत के तौर पर देखा जा रहा है।
