कॉमेडियन कुणाल कामरा महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को “गद्दार” कहने के मामले में अपने खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करवाने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट पहुंचे हैं।
FIR शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर 24 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी। कामरा ने कोर्ट में कहा है कि यह शिकायत जानबूझकर और बदले की भावना से की गई है।
कामरा की याचिका में क्या कहा गया?
कामरा ने कहा कि मुरजी पटेल खुद धोखाधड़ी और जाति प्रमाणपत्र में गड़बड़ी के मामलों में फंसे हैं।
FIR में कोई अपराध नहीं बनता, ये सिर्फ राजनीतिक बदले की कार्रवाई है।
मुंबई पुलिस ने उन्हें 3 बार समन भेजा, लेकिन उन्होंने वीडियो कॉल पर बयान देने की अनुमति मांगी।
FIR में क्या आरोप हैं?
विधायक पटेल का आरोप है कि कामरा ने एकनाथ शिंदे को “गद्दार” कहकर उनकी और उनकी पार्टी की मानहानि की।
उनका कहना है कि इस बयान से राजनीतिक दलों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश की गई।
कामरा पर BNS की धारा 353(1)(B), 353(2), और 356(2) के तहत केस दर्ज हुआ है।
मामला क्या है?
कामरा ने मुंबई के हैबिटेट स्टूडियो में एक शो ‘नया भारत’ किया था।
शो में उन्होंने बिना नाम लिए शिंदे को “गद्दार” कहा।
इसके बाद शिवसैनिकों ने स्टूडियो में तोड़फोड़ की थी।
तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार हुए 12 शिवसैनिक उसी दिन जमानत पर छूट गए।
कामरा ने माफी मांगने से इनकार किया है और फिलहाल तमिलनाडु में हैं।