कांग्रेस शासनकाल में हुए 2100 करोड़ के शराब घोटाले में आरोपी और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को अब जेल में ही रहना होगा। ईडी की विशेष कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। कवासी ने संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए यह याचिका लगाई थी।
सुनवाई मंगलवार को होनी थी, लेकिन जेल प्रशासन द्वारा कवासी को पेश करने के लिए बल की व्यवस्था नहीं होने पर सुनवाई आज के लिए स्थगित कर दी गई। आज भोजनावकाश से पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी।
कवासी लखमा पहले दो चरणों में ईडी की रिमांड पर थे और अब 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर जेल में हैं।