मुंबई क्राइम ब्रांच ने एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में गिरफ्तार सभी 26 आरोपियों पर मकोका (MCOCA) लगा दिया है। इनमें मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम सहित 26 लोग शामिल हैं। मकोका एक सख्त कानून है, जो संगठित अपराध और अंडरवर्ल्ड से जुड़ी गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखता है।
बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर को मुंबई के बांद्रा इलाके में हत्या कर दी गई थी, जब तीन हमलावरों ने उन्हें गोली मार दी थी। उनके सीने में दो गोलियां लगीं, और अस्पताल में इलाज के दौरान उनका निधन हो गया।
मकोका का मतलब है “महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट”, जिसे 1999 में महाराष्ट्र में लागू किया गया था। यह कानून खासतौर पर संगठित अपराध, जैसे अपहरण, हत्या, फिरौती, और उगाही के मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए बनाया गया है। मकोका के तहत, पुलिस के सामने दिए गए बयान अदालत में सबूत के तौर पर स्वीकार किए जा सकते हैं, और आरोपी को जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है।
यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि मकोका के तहत आरोपी की रिमांड 30 दिन तक हो सकती है, जबकि सामान्य अपराध कानून के तहत यह 15 दिन से अधिक नहीं होती। इस कड़े कानून के तहत, क्राइम ब्रांच को उम्मीद है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के सभी दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।