बिलासपुर। तालापारा स्थित स्कूल परिसर में हुई हादसे पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बी.डी. गुरु की डिवीजन बेंच ने 3 साल की बच्ची की मौत को गंभीर बताते हुए शासन से कड़े सवाल पूछे।
हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई कि आंगनबाड़ी परिसर में DJ का सामान क्यों रखा गया, क्या वहां नाच-गाना होता है? जवाब में शासन ने बताया कि एक आंगनबाड़ी कर्मचारी का रिश्तेदार DJ संचालक है और उसी का सामान परिसर में रखा गया था। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए कहा कि मासूम की मौत हुई है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।
कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर से व्यक्तिगत जवाब-तलब कर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और पूछा कि पीड़ित परिवार को क्या मुआवजा दिया गया। अगली सुनवाई 26 अगस्त को होगी।
गौरतलब है कि 14 अगस्त को 3 साल की मुस्कान महिलांगे की मौत DJ संचालक रोहित देवांगन की लापरवाही से हुई थी। लोहे का पाइप गिरने से बच्ची को गंभीर चोट लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी DJ संचालक और सहयोगियों पर BNS धारा 106, 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया है।
