Dharmendra Summoned By Delhi Court: हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र, जिन्होंने हाल ही में अपना 89वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया, एक कानूनी विवाद में फंस गए हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिनेता और दो अन्य लोगों को धोखाधड़ी के मामले में समन जारी किया है। यह मामला ‘गरम धरम’ ढाबा फ्रेंचाइजी से जुड़ा है।
मामले की सुनवाई:
इस केस की अगली सुनवाई 20 फरवरी 2025 को होगी।
Dharmendra Summoned क्या है मामला?
दिल्ली के एक बिजनेसमैन सुशील कुमार ने शिकायत दर्ज कराई है कि 2018 में धर्मेंद्र और उनके दो सहयोगियों ने उन्हें उत्तर प्रदेश में NH24 और NH9 पर “गरम धरम” ढाबे की फ्रेंचाइजी खोलने का लालच दिया। दावा किया गया कि इस ढाबे की अन्य ब्रांच, जैसे दिल्ली के कनॉट प्लेस और हरियाणा के मुरथल, हर महीने 70-80 लाख रुपए का बिजनेस करती हैं।
निवेश का वादा:
शिकायतकर्ता को 41 लाख रुपए के निवेश के बदले 7% प्रॉफिट देने का वादा किया गया। सुशील कुमार ने 22 सितंबर 2018 को एक इंटेंट लेटर पर हस्ताक्षर किए और 18 लाख रुपए का भुगतान चेक के जरिए किया।
क्या हुआ आगे?
सुशील कुमार का आरोप है कि भुगतान के बाद आरोपियों ने उनसे संपर्क बंद कर दिया और उन्हें धोखा दिया। शिकायतकर्ता का कहना है कि न तो वादा किया हुआ प्रॉफिट मिला और न ही उनकी फ्रेंचाइजी शुरू हुई।
कोर्ट का आदेश
पटियाला हाउस कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। धर्मेंद्र और अन्य आरोपियों को धोखाधड़ी (धारा 420), आपराधिक साजिश (धारा 120बी) और सामान्य इरादे (धारा 34) के तहत अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया है।
यह मामला अभिनेता धर्मेंद्र के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, और अब सबकी नजरें 20 फरवरी 2025 की सुनवाई पर हैं।