
पटना के चर्चित कोचिंग फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को अदालत से अंतरिम राहत मिली है। जिला जज की अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। साथ ही पुलिस को केस डायरी और खान सर का आपराधिक रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को होगी।
सोमवार को अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब आए आदेश में कोर्ट ने पुलिस को खान सर के खिलाफ किसी भी तरह की दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया है। हालांकि उन्हें अभी अग्रिम जमानत नहीं मिली है, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक लगने से उन्हें बड़ी राहत मिली है।
यह मामला 2 जून की रात पटना स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर पर हुए हमले से जुड़ा है। हमले के दौरान खान सर के दो सुरक्षा गार्डों द्वारा हवाई फायरिंग किए जाने का वीडियो सामने आया था। इसके बाद पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था और बाद में खान सर के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया।
पुलिस ने खान सर पर हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद से वे पुलिस की पकड़ से दूर थे। इस बीच उनकी ओर से अग्रिम जमानत की याचिका दायर की गई थी।
अब कोर्ट के आदेश के बाद इस मामले में 30 जून को फिर सुनवाई होगी, जहां पुलिस द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आगे का फैसला लिया जाएगा।
