रायगढ़। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पति ने अपनी दूसरी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। पत्नी उसके साथ रहना नहीं चाहती थी और घर छोड़कर जा रही थी, जिससे नाराज होकर पति ने यह खौफनाक कदम उठा लिया। यह घटना चक्रधर नगर थाना क्षेत्र की है, जो साल 2022 की है। करीब तीन साल बाद अदालत ने आरोपी पति को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
पुलिस के अनुसार, आरोपी अभिषेक चौहान (22 वर्ष) कोलाईबहाल का रहने वाला था और उसने दूसरी शादी सोनी सिदार से की थी। दोनों के बीच लगातार विवाद चल रहा था। 11 अगस्त 2022 की शाम जब सोनी घर छोड़कर जा रही थी, तब गुस्से में आकर अभिषेक ने उसका गला दबा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।
घटना के बाद आरोपी के भाई शंकर चौहान ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा, जहां डॉक्टरों ने बताया कि महिला की मौत मुंह, नाक और छाती पर दबाव पड़ने से दम घुटने के कारण हुई है।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। केस की सुनवाई द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश जितेंद्र कुमार ठाकुर की अदालत में हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अभिषेक चौहान को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और ₹1000 के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर आरोपी को 6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
इस मामले में अपर लोक अभियोजक मोहन सिंह ठाकुर ने शासन की ओर से पैरवी की।
