जगदलपुर। भतीजी से रेप करने वाले चाचा को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सश्रम जेल की सजा सुनाई है। आरोपी को ₹1000 का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं भरने पर उसे 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
घटना ग्राम पखनार की है, जहां पीड़िता और उसका पति एक मरनी कार्यक्रम में शामिल होकर रिश्तेदार राजू उर्फ मंगल कुंजाम के घर रुके थे। रात को जब पीड़िता गहरी नींद में थी, तभी उसके रिश्ते के चाचा ने जबरन दुष्कर्म किया।
पीड़िता ने थाना कोड़ेनार में मौखिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर 6 अगस्त 2024 को आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया।
मामले की सुनवाई के दौरान अपर सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट की पीठासीन अधिकारी वंदना वर्मा ने आरोपी को दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई।
