UP traffic rules: उत्तर प्रदेश में एक बड़ा सख्त नियम लिया गया है,जिसके अनुसार अब नाबालिग बच्चे बाइक-स्कूटी या कार चलाते नजर आए तो ये भारी पड़ सकता है जाने क्या है नियम…
अगर सड़कों पर नाबालिग स्कूटी या कार चलाते पाए तो गए तो उनके माता और पिता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उन्हें तीन साल जेल की सजा मिल सकती है। साथ ही 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
उत्तरप्रदेश (UP traffic rules) में कुछ बदलाव किए गए हैं,जिसके अनुसार 18 वर्ष से कम उम्र के नाबालिग लड़के या लड़कियां 2 पहिया और चार पहिया वाहन नहीं चला पाएंगे।
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कोई भी अभिभावक यदि अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने देता है तो उसपर कठोर कार्यवाही करते हुए 3 साल जेल की सजा और 25 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।
उत्तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की ओर से यह आदेश शिक्षा निदेशक माध्यमिक को प्रेषित किया गया है। उत्तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए निर्देश के बाद यह आदेश जारी हुआ है।
इस आदेश के अनुसार कोई भी अभिभावक अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चे को वाहन चलाने की अनुमति देगा तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं रहेगा। नाबालिग को वाहन चलाते यदि पकड़ा गया तो माता पिता को ही इसका जिम्मेदारमाना जाएगा।
साथ ही अभिभावकों को तीन साल तक जेल की सजा और 25 हजार रुपया के जुर्माने के साथ दंडित भी किया जा सकता है। वहीं वाहन का लाइसेंस भी एक साल तक के लिए निरस्त कर दिया जाएगा।
DL 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा
सड़क पर नाबालिग यदि वाहन चलाते पकड़े गए तो उनका भी ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र के बाद ही बनेगा। स्कूल में पढ़ने वाले अधिकतर बच्चे स्कूटी और अन्य वाहनों से स्कूल आते जाते हैं।
लापरवाही की वजह से वे दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इससे वे निर्दोष राहगीरों को भी चोट या नुकसान पहुंचा देते हैं। एक्सीडेंट के मामलों में हुई बढ़ोतरी को देखते हुए यूपी परिवहन विभाग की तरफ से ऐसा कड़ा निर्देश जारी करना पड़ा ।