हनुमान चालीसा विवाद: नवनीत राणा और रवि राणा की फिर हो सकती है गिरफ्तारी,जमानत को आज चुनौती दे सकती है महाराष्ट्र सरकार! News4u36

हनुमान चालीसा विवाद: नवनीत राणा और रवि राणा की फिर हो सकती है गिरफ्तारी,जमानत को आज चुनौती दे सकती है महाराष्ट्र सरकार!

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Politics

मुंबई की सत्र अदालत ने बुधवार को अमरावती से लोकसभा सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को जमानत दे दी, जिन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा को लेकर गिरफ्तार किया गया था।

महाराष्ट्र की सरकार लोकसभा सांसद नवनीत राणा व उनके  पति  विधायक रवि राणा की जमानत को चुनौती दे सकती है। “मैंने नवनीत  और रवि राणा की कुछ क्लिप भेजी हैं। उन क्लिप को ध्यान से देखने के बाद, मैं संतुष्ट हूं कि उनकी बातचीत उन्हें दिए गए जमानत आदेश में रखी गई शर्तों का उल्लंघन है। इसलिए, मैं कर्तव्यबद्ध हूं इसे अदालत के सामने लाने के लिए। मैं इसे आज अदालत के सामने रखूंगा। मैं अदालत से उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए आग्रह करूंगा  “विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरत के द्वारा ऐसा  कहा गया।

मुंबई की सत्र अदालत ने बुधवार को उन दोनों को जमानत दे दी, जिन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करने की घोषणा के बाद गिरफ्तार किया गया था।

गुरुवार को जेल से रिहा होने के बाद नवनीत राणा को मेडिकल चेकअप के लिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले जाया गया था। छाती, गर्दन और शरीर के विभिन्न हिस्सों में दर्द के साथ-साथ स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत के चलते शनिवार को लीलावती अस्पताल में उनका एमआरआई स्कैन और पूरे शरीर का चेकअप हुआ। 

12 दिन जेल में रहने के बाद दोनो को कोर्ट की ओर से जमानत मिली थी।

जमानत देते समय अदालत ने कई शर्तें रखी थीं, जिनका उल्लंघन करते हुए जमानत रद्द की जा सकती थी। ऐसी ही एक शर्त में यह भी शामिल है कि नवनीत राणा और उनके पति इस मामले को लेकर मीडिया में कोई बयान जारी नहीं कर सके।

हालांकि जब नवनीत राणा अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्होंने मीडिया से बात की और गिरफ्तारी को लेकर बयान दिया।

एमपी-एमएलए दंपति ने यह घोषणा की थी कि वे बांद्रा में उद्धव ठाकरे के घर के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे।जिसको लेकर 23 अप्रैल राणा दंपत्ति की उनके मुंबई आवास से गिरफ्तारी हुई थी, दोनों पर राजद्रोह, दुश्मनी को बढ़ावा देने और मारपीट करने के आरोप को लेकर दो केस दर्ज की गई थीं। एक लोक सेवक कर्तव्य के निर्वहन को रोकने के लिए।

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