Unified Pension Scheme: नई दिल्ली: मोदी सरकार ने शनिवार को केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है। इसके तहत, केंद्रीय कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) और UPS में से किसी एक को चुनने का विकल्प मिलेगा। राज्य सरकारें भी इस नई स्कीम को अपना सकती हैं। UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी और यह 2004 में NPS के तहत रिटायर होने वालों पर भी लागू होगी।
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की विशेषताएँ: (Unified Pension Scheme)
- 25 साल की सेवा के बाद, रिटायरमेंट के अंतिम साल की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- यदि पेंशनधारक की मृत्यु हो जाती है, तो उनकी पेंशन का 60% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- 10 साल की सेवा देने वाले कर्मचारियों को प्रति माह 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी।
पहले साल में इस स्कीम को लागू करने पर 6250 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।