बलौदाबाजार: छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार में हुई हिंसा और आगजनी के मामले में गिरफ्तार विधायक देवेंद्र यादव को फिर से झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका बलौदाबाजार की सीजेएम अदालत ने खारिज कर दी है। कोर्ट का कहना है कि इस अदालत को उन्हें जमानत पर रिहा करने का अधिकार नहीं है।
याद रहे कि बलौदाबाजार में हुए हिंसक प्रदर्शन के सिलसिले में विधायक देवेंद्र यादव को 17 अगस्त को भिलाई नगर से गिरफ्तार किया गया था। उनकी जमानत याचिका सीजीएम अजय कुमार खाखा की अदालत में पेश की गई थी, लेकिन आज उसे खारिज कर दिया गया। एक दिन पहले ही अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत को 17 सितंबर तक बढ़ा दिया था।
गिरौदपुरी में गुरु बाबा घासीदास की तपोभूमि पर स्थित महकोनी मंदिर परिसर में असामाजिक तत्वों ने हिंसा की थी, जिससे सतनाम समाज में गुस्सा था। लोगों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की थी। पुलिस ने इस मामले में कुछ संदिग्ध आरोपियों को हिरासत में लिया है।
राज्य सरकार ने पहले ही जैतखंभ तोड़फोड़ की घटना की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे। इसी घटना को लेकर बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन हुआ था, जिसमें विधायक देवेंद्र यादव समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब तक उनकी न्यायिक हिरासत चार बार बढ़ाई जा चुकी है।