अब छत्तीसगढ़ में जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री कराने के लिए आपको पंजीयन दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। राज्य में नई पैड सर्विस शुरू की गई है, जिसके तहत आप घर बैठे अपनी रजिस्ट्री करवा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 25,000 रुपए का खर्च करना होगा।
इस सुविधा के तहत, जो लोग रजिस्ट्री के लिए पंजीयन दफ्तर नहीं जाना चाहते और घर पर ही यह प्रक्रिया पूरी करना चाहते हैं, वे 25,000 रुपए का शुल्क अदा करके यह सेवा ले सकते हैं। इसके अलावा, यदि आप चाहते हैं कि आपकी रजिस्ट्री किसी विशेष समय पर हो, न कि पंजीयन दफ्तर द्वारा दिए गए टाइम स्लॉट में, तो इसके लिए आपको 15,000 रुपए की अतिरिक्त फीस अदा करनी होगी।
यह बदलाव छत्तीसगढ़ में पहली बार लागू किया गया है, और इसके लिए वाणिज्यिक कर (पंजीयन) विभाग ने रजिस्ट्रीकरण एक्ट में संशोधन किया है। 6 दिसंबर को राजपत्र में इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई थी।
इसके अलावा, हक त्याग विलेख से जुड़ी प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। अब यदि रजिस्ट्री किसी परिवार सदस्य के पक्ष में हो, तो उस पर केवल 500 रुपए का शुल्क लगेगा। इसमें परिवार के सदस्य जैसे पिता, माता, पत्नी, पुत्रवधु, बहन, और पौत्र-पौत्री शामिल हैं। वहीं, अगर दो अलग परिवारों के सदस्य के बीच संपत्ति का विक्रय, विनिमय, या दान किया जाता है, तो रजिस्ट्री शुल्क बाजार मूल्य का 4 प्रतिशत होगा।
इस नई व्यवस्था के तहत, रजिस्ट्री प्रक्रिया में बदलाव लाने के लिए 25,000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा, इसके साथ ही सामान्य रजिस्ट्री शुल्क भी देना होगा। हालांकि, यह अतिरिक्त शुल्क वसीयत, दत्तक ग्रहण, और अन्य कुछ विशेष मामलों पर लागू नहीं होगा।